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राजनांदगांव जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील

by admin

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत 2025 हेतु आम निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। जिसके अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने प्रेसवार्ता लेकर राजनांदगांव जिले में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत 2025 आम निर्वाचन कार्यक्रम में संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, जिला पंचायत सीईओ सुरूचि सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा, नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम खेमलाल वर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी हितेश्वरी बाघे एवं अन्य अधिकारी तथा मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे।

कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण राजनांदगांव जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील कर दी गई है। केवल नगरीय निकाय हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी। इलेक्ट्रानिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र, बल्क एसएमएस व वाईस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया, वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम, पता एवं मुद्रित संख्या छपा होना आवश्यक है। नगरीय निकाय में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम) का उपयोग किया जाएगा। निर्वाचन में प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। मतदान हेतु मतदान मशीन तैयार करते समय भी रैंडम रूप से चयनित मतदान मशीनों पर मॉक पोल कराया जाएगा। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस प्रक्रिया का अवलोकन उपस्थित रहकर कर सकते है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन मत पत्रों के माध्यम से कराया जाएगा।

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