नई दिल्ली । लोकसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह ने कहा कि चुनाव के अंतिम चरण से पहले सीएए के तहत पहली नागरिकता जारी की जाएगी। अमित शाह ने बताया कि आवेदन आने शुरू हो गए हैं। आवेदनों की नियमों के अनुसार जांच हो रही है और लोकसभा चुनाव खत्म होने से पहले, यानी आखिरी चरण से पहले नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
बता दें कि सीएए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल पाएगी। हालांकि, इन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन करना होगा। नागरिकता संशोधन कानून (ष्ट्र्र) के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी।
आवेदक को वैध या समाप्त हो चुके पासपोर्ट, आवासीय परमिट, पति या पत्नी की भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमाण मसलन, भारतीय पासपोर्ट या जन्म प्रमाणपत्र की प्रति या मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र की प्रति प्रदान करनी होगी। हालांकि, इन दस्तावेज को जमा करना अनिवार्य नहीं है।
बता दें कि साल 2019 के दिसंबर महीने में दोनों सदनों से सीएए पारित किया गया था।
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