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फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर भी मतदाता कर सकेंगे मतदान

by Bhupendra Sahu

कोण्डागांव । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत द्वितीय चरण में 26 अप्रैल को कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान कराया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र केशकाल के 290 मतदान केंद्रों में मतदान 26 अप्रैल शुक्रवार को प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जा सकेगा। लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए है। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज को भी अनुमति प्रदान की गई है। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड शामिल है। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।

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