नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई, 2023 तक बिना जुर्माना आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने के बाद आयकर विभाग की ओर से रिफंड जारी किया जा रहा है। कई करदाताओं को रिफंड मिल चुका है, जबकि बहुत से लोगों को अब भी इंतजार है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको रिफंड तभी प्राप्त होगा, जब आपने आईटीआर के ई-सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली है।
ई-सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अगर आपको अब तक रिफंड नहीं मिला है तो सबसे पहले अपना मेल चेक करें। मेल नहीं आने पर अपना आईटीआर स्टेटस देखें क्योंकि कई बार रिफंड मिलने में देरी हो जाती है। यह देरी आयकर विभाग की वजह से नहीं होती बल्कि रिटर्न भरने में कुछ गड़बड़ी या दस्तावेजों की कमी के कारण भी हो सकती है। इसलिए, पहले अपने रिफंड का स्टेटस देख लें।