Home » बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाना ना सिर्फ अपराध है, बल्कि जान और माल के लिए भी नुकसान दायक हो सकता है: राजेश श्रीवास्तव

दुर्ग : राजेश श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में 3 जनवरी से 10 जनवरी 2021 तक वाहन चालन संबंधी विषेश जागरूकता अभियान, राजेन्द्र प्रसाद चौक दुर्ग में चलाया जा रहा है। जिसके तहत् आज कुल 850 ऐसे वाहन चालक जो यातायात नियमों की अनदेखी करते पाए गए, उन्हें नियमों की जानकारी देते हुए बंधपत्र भरवाया गया।
प्रशांत देवागंन न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग के द्वारा वाहन चालको को समझाइश दी जिन्हें नियमों के विरूद्व वाहन चालक का कार्य करते हुए पाया गया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत देवागंन ने पंडाल में उपस्थित वाहन चालकों को यह जानकारी दी कि ’’ बिना बीमा के मोटर यान चलाना अपराध है तथा यदि बिना बीमा के मोटर यान से किसी की मृत्यु हो जाने पर मृत के दुर्घटना दावा का भुगतान वाहन स्वामी या वाहन चालक द्वारा किया जाता है। यदि वाहन को बिना बीमा के चलवाया जाता है तो चालक के साथ -साथ वाह स्वामी भी दायित्वाधीन होता है।
वाहन चालकों को यह भी जानकारी दिया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा वाहन चलाया जाना अपराध है तथा 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र के लोक मार्ग पर वाहन चलाना अपराध है। यदि कोई वाहन का स्वामी अपनी वाहन को 18 वर्ष से कम व्यक्ति को लचाने देता है तो चालक के साथ-साथ वाहन स्वामी भी अपराध का भगी होता है। कोई भी वाहन लोक मार्ग पर बिना पंजीयन के नही चलाया जा सकता बिना पंजीयन के वाहन चलाना अपराध होता है यदि कोई व्यक्ति वाहन बेचता है तो वाहन बेचे जाने के 15 दिनों के अंदर उक्त वाहन का पंजीयन एवं बीमा का ट्रांसफर करा लेना चाहिए।
वाहन के स्वामी को मजिस्ट्रेट के द्वारा यह भी जानकारी दिया गया कि वाहन चलाते समय सुरक्षा मानको का ध्यान रखा जाना चाहिए। जैसे मोटर सायकल चलाते समय सुरक्षा टोपी (हेलमेट), चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट आवष्यक रूप से पहनना चाहिए। बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाना ना सिर्फ अपराध है बल्कि जान और माल के लिए भी नुकसान दायक हो सकता है। लोक मार्ग पर दिये गये यातायात संकेतों को पालन करते हुए ही वाहन चलाया जाना चाहिए। वाहन को संकेतों में दिये गये गति सीमा से अधिक गति से वाहन को चलाना भी अपराध होता है।
वाहन चालन के नियमों को जनमानस को दिये जाने हेतु यह जागरूकता अभियान 10 तारीख तक आयोजित की जा रही है। नियमों के विरूद्व वाहन का चालन कर रहे वाहन चालकों से बंधपत्र भरवाया जा रहा है तथा उन्हें मोटर यान अधिनिमय के तहत् लगने वाले जुर्माने की राशि की भी जानकारी दी जा रही है।

Share with your Friends

Related Articles

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More