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नए साल से पहले ईपीएफओ का तोहफा, मिलेगी ज्यादा पेंशन

by Bhupendra Sahu

नई दिल्ली । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के नवंबर में दिए एक आदेश का पालन करते हुए अब कुछ पेंशनर्स को ज्यादा मिलने का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि 31 अगस्त 2014 तक रिटायर हो चुके पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं मिलेगा, जबकि 1 सितंबर 2014 या उसके बाद ईपीएस स्कीम में शामिल हुए लोगों के पास ज्यादा पेंशन पाने का विकल्प होगा। इसके लिए भी ईपीएफओ ने पात्रता और प्रक्रिया से जुडऩे के लिए नियम जारी किए हैं।

ईपीएफओ की हालिया गाइडलाइंस के मुताबिक कर्मचारियों को अब अपनी वास्तविक सैलरी के 8.33 प्रतिशत के बराबर की राशि ईपीएस में जमा कराने का मौका मिलेगा। इसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रति माह होगी।
ईपीएफओ ने एक नई विंडो ओपन की है। ये ऐसे कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने अपनी नौकरी के समय ईपीएस का मेंबर रहते हुए 5000 रुपये या 6500 रुपये की वेतन सीमा से अधिक पर पेंशन के लिए योगदान किया है।
वहीं ईपीएफओ के अंशधारक रहते हुए जिन्होंने ईपीएस-95 का सदस्य रहते हुए ईपीएस के तहत प्री-एमेंडमेंट स्कीम के ज्वॉइंट ऑप्शन का इस्तेमाल किया है। या फिर वो ईपीएफओ सब्सक्राइबर जिन्होंने इस तरह के विकल्प का चुनाव किया पर ईपीएफओ की ओर से उन्हें मना कर दिया गया।
ईपीएफओ का कहना है कि पात्र लोग अगर ज्यादा पेंशन पाने की इच्छा रखते हैं, तो इसके लिए उन्हें ईपीएफओ के रीजनल ऑफिस जाना होगा, वहां जाकर इसके लिए आवेदन फॉर्म दाखिल करना होगा। साथ ही उचित दस्तावेज भी जमा करने होंगे।
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