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अब बिना वित्त विभाग की सहमति के गाड़ी किराये पर नहीं ले सकेंगे विभाग…

by Bhupendra Sahu

रायपुर । सरकारी विभाग अब वाहन किराए पर नहीं ले सकेंगे। वित्‍त विभाग ने इसको लेकर निर्देश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन की पुस्तिका में वाहन किराये पर लेने संबंधी अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। अब वित्त विभाग की सहमति से ही वाहन विशेष उद्देश्य और निर्धारित अवधि के लिए किराया पर लिया जा सकता है।

वित्‍त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि, प्रायः यह देखा जा रहा है कि, विभिन्न विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों/ निगम/मंडल/अनुदान प्राप्त संस्थाओं द्वारा किराया का वाहन उपयोग में लिया जा रहा है। तथा उक्त वाहनों के किरायें की दरों में एकरूपता नहीं है। अतः एकरूपता की दृष्टि से परिशिष्ट-अ अनुसार वाहनों / समतुल्य वाहनों के किराया हेतु दर तथा परिशिष्ट-ब अनुसार किराये की शर्त निर्धारित किया जाता है। किराये के वाहन की दरें राज्य मद से किराये पर लिये जाने वाले वाहनों के साथ केन्द्र पोषित अथवा अन्य मदों से वित्त पोषित योजनाओं के तहत किराये पर भी लिये जाने वाले वाहनों पर समान रूप से लागू होगें।

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