Home » तांडव के निर्माता व निर्देशक से आज मुंबई में पूछताछ करेगी लखनऊ पुलिस

तांडव के निर्माता व निर्देशक से आज मुंबई में पूछताछ करेगी लखनऊ पुलिस

by admin

लखनऊ | तांडव वेब सीरीज में सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और कई अन्य अशोभनीय बातों की वजह से दर्ज करायी गई एफआईआर में पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। शासन के आदेश पर न सिर्फ रविवार को एफआईआर दर्ज हुई बल्कि एक टीम कार्रवाई के लिए सोमवार को मुंबई रवाना भी कर दी गई। यह टीम मंगलवार को आरोपी डायरेक्टर अली अब्बास जफर, निर्देशक हिमांशु कृष्ण मेहरा, लेखक गौरव सोलंकी और अमेजन प्राइम के ओरिजनल कन्टेंट इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित से पूछताछ करेगी।

इस मामले के तूल पकड़ने पर कई बड़े अफसरों ने इस वेब सीरीज को देखा। फिर तय हुआ कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करायी जाए। इसके बाद ही रविवार को इंस्पेक्टर अमरनाथ यादव ने हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज करायी थी। रविवार रात को बड़े अफसरों ने तय किया कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी है। इस पर ही सोमवार को इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम सड़क मार्ग से मुंबई के लिए रवाना कर दी गई। यह टीम मंगलवार को इन लोगों से पूछताछ करेगी।

गिरफ्तारी भी हो सकती है
आईटी एक्ट की धारा में उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। लिहाजा पूछताछ के बाद पुलिस इनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। पर, विवेचक इस बारे में बयान मिलने के बाद कोई निर्णय लेगा। वहीं पुलिस अफसर इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए टीम मुंबई भेजी गई है।

इन पर है आपत्ति
– प्रथम एपीसोड के 17 वें मिनट में देवी-देवताओं को बोलते दिखाया गया है जिसमें निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया है।
– इसी एपीसोड के 22 वें मिनट में जातिगत विद्वेष फैलाने वाले संवाद हैं। ऐसे ही कई संवाद एपीसोड में हैं।
– इसमें प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद को निभाने वाले व्यक्ति का चित्रण अत्यंत अशोभनीय ढंग से किया गया है।
– वेब सीरीज में जातियों को छोटा-बड़ा दिखाकर साम्प्रदायिक भावना भड़काने का प्रयास किया गया।
– महिलाओं का अपमान करने वाले कई दृश्य हैं।

दर्ज धाराओं में यह सजा व जुर्माने का प्रावधान
– धारा 153 ए-तीन साल की सजा या जुर्माना अथवा दोनों
– धारा 295-दो साल सजा या जुर्माना अथवा दोनों
– धारा 469-तीन साल की सजा या जुर्माना
– आईटी एक्ट की धारा 66 में तीन साल की सजा या जुर्माना पांच लाख रुपए तक या दोनों
– धारा 66 एफ-उम्र कैद की सजा
– धारा 67-पांच साल या जुर्माना 10 लाख रुपए तक

फिल्म के कलाकार – सैफ अली खान, सुनील ग्रोवर, तिग्मांशु धूलिया, डिनो मारिया, कुमुद मिश्रा, मो. जीशान अयूब, गौहर खान, कृतिका कामरा

Share with your Friends

Related Articles

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More