नई दिल्ली । केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनका लाभ गरीब तबके को मिलता है. इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0. इस योजना में शहरी गरीबों के अलावा मध्यम वर्गीय परिवारों को भी लाभ मिलता है. योजना के तहत सरकार घर बनाने के सपने को पूरा करती है. आज हम आपको बताएंगे कि योजना के लिए आवेदन करने से पहले किन दस्तावेजों की जरूरत होगी. इसके अलावा योजना के लिए पात्रता की जांच कैसे की जा सकती है.
यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी)/मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) परिवारों के लिए है. आपको बता दें कि 3 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों को ईडब्ल्यूएस कहा जाता है. वहीं, 3 लाख से 6 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों को एलआईजी और 6 लाख से 9 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों को एमआईजी के रूप में परिभाषित किया गया है. इस योजना के कई वर्टिकल हैं. इनमें से एक है वर्टिकल इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम.
अगर आप इस स्कीम को चुनते हैं, तो आपको होम लोन पर सब्सिडी मिलेगी. 35 लाख रुपये तक के घर के लिए 25 लाख रुपये तक का होम लोन लेने वाले लाभार्थी 12 साल की अवधि के लिए 8 लाख रुपये के पहले लोन पर 4 फीसदी ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे. पात्र लाभार्थियों को 5 साल की किस्तों में पुश बटन के माध्यम से 1.80 लाख रुपये की सब्सिडी जारी की जाएगी.
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