नई दिल्ली । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को एप्रोप्रिएशन (नंबर 4 और 5) बिल, 2022 को राज्यसभा में विचार करने और लोकसभा में वापस लाने के लिए पेश करेंगी, जहां यह पहले ही पारित हो चुके हैं। एप्रोप्रिएशन (नंबर 5) बिल, 2022, वित्तीय वर्ष 2022-2023 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और कुछ अतिरिक्त राशियों के भुगतान और एप्रोप्रिएशन को अधिकृत करता है।
एप्रोप्रिएशन (संख्या 4) बिल, 2022, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के एप्रोप्रिएशन के प्राधिकरण के लिए प्रदान करना है।