नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7वें सीपीसी) के तहत केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए घोषित महंगाई राहत (डीआर) वृद्धि के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारियों के मूल पेंशन पर महंगाई राहत देय है। विभाग ने इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया है।
केंद्र सरकार की ओर से ज्ञापन जारी होने के बाद पेंशनर्स को मन में उठ रहे सवालों का जवाब उन्हें मिल गया है। केंद्र सरकार की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण में यह साफ कर दिया गया है कि पेंशनर्स को मिलने वाला डीआर बैनेफिट कम्यूटेशन से पहले की मूल पेंशन पर देय मानी गई है।