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राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत भूमिहीन परिवारों का पंजीयन 30 नवम्बर तक होगा

by Bhupendra Sahu

रायपुर। राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस वर्ष से संचालित राजीव गांधी ग्राामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत् भूमिहीन परिवारों के पंजीयन के लिए आवेदक अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत में पंजीयन हेतु आवेदन दे सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार की पहचान कर इन परिवारों को 6 हजार रूपए वार्षिक आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनके शुद्ध आय में वृद्धि होगी। योजना अंतर्गत पंजीयन के लिए कृषि मजदूरों से बिलासपुर जिले के 483 ग्राम पंचायतों में 1 सितम्बर 2021 से आवेदन लिए जा रहे है। बिल्हा जनपद पंचायत के 127 ग्राम पंचायतों में अब तक 3 हजार 183 आवेदन प्राप्त हुए है। इसी तरह कोटा के 131 ग्राम पंचायतों में 2 हजार 350 आवेदन, मस्तूरी के 103 ग्राम पंचायतों में 2 हजार 284 आवेदन और तखतपुर जनपद पंचायत के 122 ग्राम पंचायतों में 4 हजार 896 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत हितग्राहियों की 1 अप्रैल 2021 की स्थिति में निर्धारित पात्रता होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे सभी मूलनिवासी भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे, जिनके पास कृषि भूमि नहीं है। पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि, वन अधिकार प्रमाण पत्र को कृषि भूमि माना जाएगा। आवासीय प्रयोजन हेतु धारित भूमि कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी। ग्रामीण भूमिहीन कृषि परिवार मुखिया को अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल तहहइाउदलण्बहण्दपबण्पद पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। अपंजीकृत परिवारों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी।
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