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आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ी

by Bhupendra Sahu

नई दिल्ली। आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का दौर पूरे ज़ोर-शोर से चल रहा है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अब तक 2.10 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 2.03 करोड़ रिटर्न ई-सत्यापित भी हो चुके हैं. आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 1.13 करोड़ रिटर्न की प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है. साथ ही, आयकर पोर्टल पर व्यक्तिगत पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 13.18 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है, जो डिजिटल फाइलिंग के बढ़ते चलन को दर्शाता है.
इस बार कई करदाताओं को आयकर रिफंड मिलने में देरी का सामना करना पड़ रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार, इसकी मुख्य वजहें हैं. आईटीआर फॉर्म्स को पोर्टल पर देर से उपलब्ध कराना, तकनीकी कारणों से डेटा मिलान में बाधाएं, फॉर्म 26 एएस, एआईएस, टीआईएस और रिटर्न में दी गई जानकारी का मेल न खाना, इन कारणों से रिफंड प्रक्रिया धीमी हुई है और कई रिफंड लंबित हैं.
इस समस्या को देखते हुए सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया है. करदाता इस नई तिथि तक अपना रिटर्न दाखिल और ई-सत्यापित कर सकते हैं.
आयकर रिफंड की स्थिति ऑनलाइन आसानी से देखी जा सकती है. चार्टर्ड अकाउंटेंट योगेंद्र कपूर ने बताया कि करदाता रिटर्न दाखिल करने से पहले फॉर्म 26एएस, एआईएस, टीआईएस और अपने रिटर्न की जानकारी को ऑनलाइन सत्यापित करें. यदि जानकारी मेल खाती है तो रिफंड 7 दिनों के भीतर प्रोसेस हो जाता है. वहीं, अगर कोई असंगति हो तो रिफंड रोक दिया जाता है या घटा दिया जाता है.
यदि निर्धारित अवधि में रिफंड नहीं मिलता है तो करदाता आयकर विभाग के हेल्पडेस्क से संपर्क करें या अपने टैक्स सलाहकार से सलाह लें. अपनी फाइलिंग और सत्यापन की स्थिति भी नियमित जांचें.
आयकर विभाग ने रिटर्न दाखिल करने और रिफंड प्रक्रिया को डिजिटल और तेज़ बनाने के लिए कई सुधार किए हैं. हालांकि इस वर्ष कुछ तकनीकी कारणों से देरी हो रही है, सरकार द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा और विभाग के अपडेट से उम्मीद है कि जल्द ही रिफंड प्रक्रिया सुचारू हो जाएगी. करदाताओं को सलाह है कि वे समय पर रिटर्न दाखिल करें और अपनी जानकारी को सही रखें ताकि रिफंड में किसी भी प्रकार की समस्या न आए.
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