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सरकार ने पीपीएफ के नियमों में किए बदलाव, इस दिन से होंगे लागू, अभी से जानें

by Bhupendra Sahu

नई दिल्ली । सरकार ने (पीपीएफ) पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नियमों में बदलाव किए हैं। नाबालिग से नाम से खोले गए अकाउंट, एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट और एनआरआई से जुड़े पीपीएफ अकाउंट इसके दायरे में आएंगे। सरकार ने पिछले महीने इस बदलाव से जुड़ा सर्कुलर जारी किया। नए नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे।
जानिए क्या है बदलाव
सरकार ने कहा है कि नाबालिग के नाम से खोले गए पीपीएफ अकाउंट में जमा पैसे पर तब तक पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स अकाउंट जितना इंटरेस्ट मिलेगा जब तक नाबालिग की उम्र 18 साल नहीं हो जाती। उसके बाद इस स्कीम में पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट लागू होगा। इस अकाउंट के मैच्योरिटी पीरियड का कैलकुलेशन नाबिलग के बालिग हो जाने की तारीख से होगा। कई लोग नाबालिग के नाम से पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हैं। सरकार ने एनआरआई के पीपीएफ अकाउंट के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की है। अभी एनआरआई के ऐसे पीपीएफ अकाउंट जिनमें रेजिडेंसी की डिटेल की जरूरत नहीं होती है, उनमें पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट जितना इंटरेस्ट मिलता है। अब यह इंटरेस्ट रेट 30 सितंबर, 2024 तक ही मिलेगा। उसके बाद ऐसे अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट घटकर जीरो हो जाएगा। इसलिए एनआरआई को 1 अक्तूबर से नए नियम लागू होने से पहले अपने अकाउंट के बारे में ठीक तरह से पता कर लेने की जरूरत है। वे चाहे तो इस बारे में फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले सकते हैं।
अगर किसी निवेशक ने एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट ओपन किए हैं तो उसके सिर्फ प्राइमरी अकाउंट में पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट लागू होगा। यह इंटरेस्ट उस अधिकतम पैसे पर मिलेगा, जिसके सालाना निवेश की इजाजत इस स्कीम में है। अतिरिक्त अमाउंट को जीरो फीसदी इंटरेस्ट के साथ निवेशक को वापस कर दिया जाएगा। दूसरे अकाउंट के बैलेंस को प्राइमरी अकाउंट में डाल दिया जाएगा।
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