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बाइक टैक्सी रैपिडो को 50 रुपये का झूठा दावा पड़ा भारी, अब देने होंगे 10 लाख का जुर्माना

by Bhupendra Sahu

नईदिल्ली ऑनलाइन राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने यह आदेश गुरुवार को जारी किया। प्राधिकरण ने कंपनी को निर्देश दिया है कि जिन उपभोक्ताओं को 5 मिनट में ऑटो या 50 रुपये पाएं ऑफर का लाभ नहीं मिला, उन्हें बिना देरी पूरी राशि वापस की जाए। इसके साथ ही, सीसीपीए ने रैपिडो को भ्रामक विज्ञापनों को तुरंत बंद करने के भी निर्देश दिए हैं।
सीसीपीए की जांच में पाया गया कि रैपिडो के विज्ञापन उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहे थे। वादा किए गए 50 रुपये असली पैसे नहीं थे, बल्कि रैपिडो कॉइन थे, जिनकी वैधता केवल 7 दिन थी और उनका उपयोग सिर्फ बाइक राइड में किया जा सकता था। इसके अलावा, विज्ञापन में गारंटीड ऑटो का दावा किया गया था, जबकि नियम और शर्तों में कहा गया कि इसकी गारंटी कंपनी नहीं, बल्कि व्यक्तिगत ड्राइवर दे रहे थे।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के मुताबिक, अप्रैल, 2023 से जुलाई, 2025 के बीच रैपिडो के खिलाफ शिकायतें दोगुनी से ज्यादा हो गईं। इनमें ज्यादातर शिकायतें सेवा में कमी, पैसे वापस न करने और वादे के मुताबिक ऑटो न मिलने से जुड़ी थीं। सीसीपीए ने बताया कि रैपिडो देश के 120 से ज्यादा शहरों में काम करती है और यह विज्ञापन करीब डेढ़ साल तक चलाया गया। इसी कारण उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए कड़ा कदम उठाना जरूरी समझा गया।
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