केंद्र सरकार ने 4 जुलाई, 2024 को दूरसंचार अधिनियम- 2023 की धारा 6-8, 48 और 59(बी) को आज यानी 5 जुलाई, 2024 से लागू करने के लिए राजपत्रित अधिसूचना जारी की। ऐतिहासिक परिवर्तन: सौ साल पुराने औपनिवेशिक अधिनियमों को बदलना
केंद्र सरकार ने 4 जुलाई, 2024 को दूरसंचार अधिनियम- 2023 की धारा 6-8, 48 और 59(बी) को आज यानी 5 जुलाई, 2024 से लागू करने के लिए राजपत्रित अधिसूचना जारी की।
दूरसंचार अधिनियम- 2023 का उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं व दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और परिचालन, स्पेक्ट्रम का आवंटन और उससे जुड़े मामलों से संबंधित विधि को संशोधित व समेकित करना है। इसके अलावा दूरसंचार अधिनियम- 2023, दूरसंचार क्षेत्र और प्रौद्योगिकियों में विशाल तकनीकी प्रगति के कारण भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम- 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम- 1933 जैसे मौजूदा विधायी ढांचे को निरस्त करने की इच्छा रखता है। समावेश, सुरक्षा, वृद्धि और त्वरित के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित इस अधिनियम का उद्देश्य विकसित भारत की सोच को प्राप्त करना है।