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आदर्श आचरण संहिता के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक- कलेक्टर डॉ गौरव सिंह

by Bhupendra Sahu
  • चुनावी जुलूस ,रैली की सूचना पूर्व में स्थानीय पुलिस थाने में दी जानी चाहिए: एसपी  संतोष सिंह

    कलेक्टर ,एसपी ने ली राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक

रायपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को निर्वाचन आयोग की आदर्श आचरण संहिता के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है तथा आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी का उद्देश्य स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना है। इस प्रक्रिया में राजनैतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी के सहयोग से आगामी लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया को सफलता पूर्वक संपन्न कर पाएंगे। लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सिंह द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में ली गई।

बैठक के दौरान आदर्श आचरण संहिता के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई तथा संहिता का आवश्यक रूप से पालन करने की अपेक्षा राजनीतिक दलों से की। कलेक्टर डॉ सिंह ने कहा कि नामांकन के समया किसी प्रत्याशी एवं उसके समर्थकों के तीन से अधिक वाहन आरओ या एआरओ कार्यालय के 100 मीटर के दायरे के भीतर नही आएंगे। मतदान के दिन प्रत्याशियों को केवल तीन वाहनों की संचालन की अनुमति होगी.एक स्वयं के लिए एक निर्वाचन अभिकर्ता के लिए और एक कार्यकर्ताओं के लिए। इन वाहनों के लिए अनुमति पत्र सक्षम प्राधिकारी जारी करेंगे और यह अनुमति पत्र वाहनों के सामने शीशे पर प्रदर्शित किया जाएगा। प्रचार में लगे वाहन किसी भी स्थिति में तीन से अधिक के काफिले में नही चलेंगे।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी को जातीय, धार्मिक विषयों से बचकर अपना प्रचार-प्रसार करना चाहिए। वोट के लिए अपील करते समय धार्मिक स्थल या संस्थान का उपयोग नही किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि कोई दल या प्रत्याशी स्वयं किसी की निजी संपत्ति पर, भवन, भूमि अथवा परिसर पर झंडे,पोस्टर बैनर आदि उसकी पूर्वानुमति के बिना नही लगाएगा और न ही अपने समर्थको को ऐसा करने दें। अस्थायी प्रचार कार्यालयों की अनुमति किसी भी अतिक्रमित भूमि या भवन पर नहीं दी जायेगी। साथ ही शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल से लगे हुए भवनों में भी अस्थायी प्रचार कार्यालय की अनुमति नहीं दी जाएंगी। किसी भी मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में ये किसी भी कार्यालय के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। ये कार्यालय किसी धार्मिक भवनों में नहीं संचालित किए जा सकेंगे । इसकी अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर, विमान का उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों को अनुमति के लिए सक्षम प्राधिकारी को तीन दिन पहले आवेदन किया जाना चाहिए । हेलीकॉप्टर में यात्रा करने वाले व्यक्तियों और उसमे ले जाने वाली सामग्री का भी आवेदन में उल्लेख किया जाएगा। साथ ही हेलीकॉप्टर में किसी भी बदलाव के बारे में कम से कम 3 घंटे पूर्व सूचित किया जाना चाहिए।

कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन के दौरान सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर ही जुलूस, रैली एवं सभा का आयोजन किया जाए। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सभा आदि के आयोजन में की जाने वाली टेंट, कुर्सी, माईक, पण्डाल तथा अन्य सामग्रियों की संख्या आदि की जानकारी अनिवार्य रूप से निर्वाचन कार्यालय को दी जानी चाहिए। रैली में पुतला दहन की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही इस दौरान किसी प्रकार के भड़काउ स्लोगन या भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।

एसपी श्री संतोष सिंह ने कहा कि जुलूस आदि के दौरान यदि किसी व्यक्ति द्वारा बाधा पहुंचायी जाती है तो राजनीतिक दल स्वंय उस पर कार्यवाही न करें तथा कानून अपने हाथ में न ले, इसकी सूचना पुलिस को दें साथ ही जुलूस के दौरान उपस्थित पुलिस बल इस पर कार्यवाही करेगा। चुनावी सभा या जुलूस के आयोजन के पूर्व स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाएगां। यदि कोई प्रतिबंधात्मक प्रावधान लागू हो तो उनका पालन किया जाए। यदि ऐसे सभा या जुलूस में ध्वनिविस्तारक आदि का उपयोग किया जाना हो तो उसकी अनुमति ली जाए। इस अवसर बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा, एडीएम श्री कीर्तिमान राठौर, श्री देवेन्द्र पटेल, उप निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर बंदे, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहित संबंधित अधिकारी गण उपस्थित थे।

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