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सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- दिल्ली सरकार में राजनीतिक परिपक्वता की कमी

by Bhupendra Sahu

नई दिल्ली। केंद्र ने बुधवार को दिल्ली सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है यह धारणा बनाने के लिए उसकी आलोचना की, दिल्ली सरकार का मानना है कि उपराज्यपाल (एलजी) सर्वोच्च हैं और सब कुछ करते हैं, केंद्र ने दावा किया कि राजनीतिक परिपक्वता की कमी के कारण यह संघर्ष हो रहा है केंद्र ने जोर देकर कहा कि 1992 से लेकर अब तक केवल 7 मामलों को एलजी ने राष्ट्रपति के पास मतभेद का हवाला देते हुए भेजा और कुल 18,000 फाइलें एलजी के पास आईं, जिन्हें मंजूरी दे दी गई।

केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि अदालत जिस पर विचार कर रही है वह धारणा का मामला है न कि संवैधानिक कानून का। उन्होंने तर्क दिया कि अदालत के अंदर और बाहर यह धारणा बनाई जा रही है कि दिल्ली सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि एलजी सर्वोच्च हैं और एलजी सब कुछ करते हैं।
मेहता ने तर्क दिया कि दिल्ली सरकार का रुख यह है कि हम सिर्फ प्रतीकात्मक हैं और हम एलजी की अनुमति या मंजूरी के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं और अधिकारी कहीं और अधिकारियों की अन्यत्र निष्ठा है। 1992 से अब तक, केवल 7 मामलों को एलजी द्वारा राष्ट्रपति को राय के अंतर का हवाला देते हुए भेजा गया और कुल 18,000 फाइलें संविधान पीठ के आदेश के बाद संविधान के अनुच्छेद 239एए के अनुसार एलजी के पास आईं और सभी को मंजूरी दे दी गई। दिल्ली सरकार, अनुच्छेद 239एए के अनुसार, राज्य सूची में शामिल सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि पर कानून नहीं बना सकती है।
मेहता ने जोर देकर कहा कि 1992 के बाद राज्य स्तर पर और केंद्र में भी कई सरकारें आईं, ऐसे कई मौके आए जब अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं की सरकारें रहीं। लेकिन मैं यह कहने के लिए.. एक पैरा.. पर भरोसा करता हूं कि उस संतुलन को कैसे बनाए रखने की जरूरत है, वह एक महत्वपूर्ण शब्द था राजनीतिक परिपक्वता, अब तक यह सवाल ही नहीं उठा और सब कुछ सौहार्द के साथ सुचारू रूप से चलता रहा है।
जुलाई 2018 में, एक संविधान पीठ ने माना था कि दिल्ली के एनसीटी के संबंध में केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 239एए की उपधारा 3 के तहत भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था तक सीमित है। मेहता ने जोर देकर कहा कि मौजूदा कानून यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ बिना किसी घर्षण के हो और यह धारणा बनाई जा रही है कि केवल एलजी के पास शक्ति है और निर्वाचित सरकार अर्थहीन है। यह निर्वाचित निकाय है जो ड्राइविंग सीट पर है।
इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने मेहता से पूछा, जब आप ड्राइविंग सीट में निर्वाचित निकाय कहते हैं, तो शक्तियां क्या होती हैं..। बेंच, जिसमें जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा भी शामिल हैं, ने आगे मेहता से पूछा, पोस्ट कौन बनाता है। मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार पदों का सृजन करती है और इस बात पर जोर देती है कि सत्ता मंत्रियों के पास होती है और शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास होती हैं।
उन्होंने कहा कि कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी अजनबी नहीं है, उन्हें भी लोगों ने चुना है। हमें एक भी शिकायत नहीं मिली है कि कोई भी अधिकारी लिए गए फैसलों को लागू नहीं कर रहा है, हम कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं। उन्होंने कहा कि गलत धारणा बनाई जा रही है।
गुरुवार को भी इस मामले में बहस जारी रहेगी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल मई में दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजा था।
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