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एक सितंबर से बदलेगा क्कस्न का अहम नियम… इसी महीने निपटाएं यह काम… वरना होगा आर्थिक नुकसान

by Bhupendra Sahu

नई दिल्ली (एजेंसी)। कोरोना काल के दौरान कई लोगों की नौकरी गई है। कई लोगों को अपने प्रोविडेंट फंड (पीएफ) का पैसा भी निकालना पड़ा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने पीएफ अकाउंट को लेकर खास जानकारी नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (श्वक्कस्नह्र) ने अपने खाताधारकों के लिए नियमों में कुछ बदलाव किया है। आप इस बदलाव को ध्यान से समझ लें क्योंकि आप पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

रुक सकता है नियोक्ता योगदान
ईपीएफओ के नए नियम के अनुसार प्रत्येक खाताधारक का पीएफ खाता आधार कार्ड से लिंक अनिवार्य है। यह नियम एक सितंबर २०२१ से लागू होगा। पहले यह एक जून से लागू हो रहा था, लेकिन अब इसकी डेडलाइन बढ़ गई है। यानी आपको ३१ अगस्त तक अपने पीएफ खाते को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। यदि आपका खाता आधार से लिंक नहीं है, तो पीएफ खाते में आने वाला नियोक्ता योगदान रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (श्वष्टक्र) नहीं भरा जा सकेगा। ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड २०२० के तहत आधार लिंक का फैसला लिया था।

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