- एटीएम का उपयोग करने वाले सभी लोगों का स्वमेव हो जाता है दो लाख का बीमा- शाखा प्रबंधक जी एन चौबे
भिलाई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सुपेला शाखा के शाखा प्रबंधक जी एन चौबे ने एटीएम कार्ड धारक राजेश सिंह की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर मृत्यु उपरांत नामिनी उनकी पत्नी श्रीमती मंजूश्री सिंह को 2 लाख रूपये के बीमा राशि का चेक प्रदान किया।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक जी एन चौबे ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति एटीएम कार्ड से लेन देन करता है और उसकी किसी दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसके नामिनी को 2 लाख रुपये का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा की जाती है। जन सामान्य को इस बात की अवश्य जानकारी होनी चाहिए। मंजुश्री सिंह ने बैंक का साभार व्यक्त करते हुए बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। व्यक्ति की क्षतिपूर्ति तो नहीं हो पाती है पर इस रकम से उनकी आर्थिक मदद जरूर हुई है।
ऐसे लें क्लेम का लाभ
जिस बैंक का एटीएम कार्यालय है उसकी शाखा में एक माह के अंदर सूचना देनी पड़ती है। एटीएम धारक की दुर्घटना से मृत्यु होने पर बीमा दावा करना होता है। दावा का भुगतान तभी मिलता है जब दावा राशि एटीएम धारक की मृत्यु दुर्घटना से हुई हो। कार्डधारक का एटीएम सक्रिय हो। एटीएम धारक की मृत्यु दिनांक से बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के पहले तक एटीएम से कम से कम एक वित्तीय या गैर वित्तीय लेन देन किया गया हो।
राशि मिलती है…
बैक द्वारा एटीएम इश्यू करते वक्त ही संबंधित व्यक्ति का बीमा हो जाता है। लोगों को जानकारी नहीं होने से वह इसका क्लेम नहीं लगाते हैं। अगर एटीएम कार्ड धारक की हादसे में मौत होती है और उनके नामिनी संबंधित बैंक में बीमा क्लेम करते हैं तो उन्हें पात्रता के अनुसार राहत राशि मिलेगी।
जी एन चौबे
शाखा प्रबंधक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सुपेला शाखा