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निर्वाचन कार्य में त्रुटि सुधार की कोई गुंजाइश नहीं, अधिकारी सजगता व सतर्कता के साथ करें सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन

by Bhupendra Sahu
  • जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर दी समझाइश

उत्तर बस्तर कांकेर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार 16 मार्च को लोकसभा निर्वाचन-2024 के कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है, इसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन संबंधी दायित्वों के निर्वहन के लिए जिले में नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों एवं सहायक नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह अतिमहत्वपूर्ण कार्य है, जिसे सभी को पूरी सजगता, सतर्कता, निष्पक्षता एवं सावधानीपूर्वक निर्वहन करना होता है। उन्होंने आगे कहा कि निर्वाचन कार्य के किसी भी स्तर में किसी प्रकार के त्रुटि-सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि यह ‘‘जीरो टोलेरेंस’’ वाला कार्य है। उन्होंने बैठक में निर्वाचन हेतु गठित सभी समितियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अब तक की गई तैयारियों की जानकारी ली।

मतदान कार्य में यथासंभव नहीं ली जाएगी 55 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों से ड्यूटी-
कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज सुबह 10.30 बजे से आहूत बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार कांकेर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आगामी 28 मार्च से नाम निर्देशन प्रारंभ होगा तथा मतदान 26 अप्रैल को सम्पन्न होगा। उन्होंने कहा कि मतदान सम्पन्न कराने वाली पोलिंग पार्टी में 55 वर्ष से अधिक आयु वाले शासकीय सेवकों की ड्यूटी यथासंभव नहीं लगाई जाएगी। उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही करने उप जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया। साथ ही प्रत्येक शासकीय कार्यालय से शासकीय कैलेण्डर सहित विभिन्न योजनाओं पर आधारित बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स, बुकलेट, ब्रोशर आदि को तत्काल हटवाने और इस आशय की जानकारी निर्वाचन शाखा में देने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने गत विधानसभा निर्वाचन-2023 में शहरी क्षेत्रों में 65 प्रतिशत से कम और ग्रामीण क्षेत्रों में 70 प्रतिशत से कम वोटिंग वाले मतदान केन्द्रों में संबंधित सेक्टर अधिकारियों, पंचायत सचिवों और बीएलओ के माध्यम से उसकी जानकारी लेने व तद्नुसार वहां मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु निर्देशित किया।
मतदान केन्द्रों में मूलभूत आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें-
कलेक्टर ने जिले में स्थित सभी 727 मतदान केन्द्रों में मूलभूत आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस को ग्रीष्मकालीन मौसम को देखते हुए छांव, शीतल पेयजल, बिजली, पंखे, रैम्प आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। इसी तरह प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 संगवारी बूथ स्थापित किए जाएंगे, जहां शत-प्रतिशत महिला कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा दिव्यांग मतदान केन्द्र में भी आवश्यकता अनुरूप तैयारियां पूर्व में ही सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।
बैठक में कलेक्टर ने संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत् अब तक की गई कार्यवाही, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा, स्वीप, ईव्हीएम व व्हीव्ही पैट के नोडल, मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति, मतदाता सूची एवं सेक्टर रूट, प्रशिक्षण कार्यक्रम, चिकित्सा व्यवस्था, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण, वाहन व्यवस्था, कंट्रोल रूम, हेल्प डेस्क, सी-विजिल एप, मतदान सामग्री वितरण व संग्रहण, डाक मतपत्र और ईडीसी, संचार व्यवस्था, वेब कास्टिंग, मतपत्रों का आंकलन एवं मुद्रण, कर्मचारी कल्याण सहित निर्वाचन संबंधी अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर संबंधित नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री एस. अहिरवार एवं श्री बी.एस. उईके, जिला पंचायत के सीईओ श्री सुमित अग्रवाल, सहायक कलेक्टर श्री प्रखर चंद्राकर सहित सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं नोडल व सहायक नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

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