नई दिल्ली वित्त वर्ष 2022-23 (आकलन वर्ष 2023-24) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है। ऐसे लोग जो आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन मिस कर जाते हैं, तो उन्हें बिलेटेड आईटीआर फाइल करते समय जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी जुर्माना दिए बिना अपना आईटीआर (Income Tax Return) दाखिल कर सकेंगे।
आइए एक नजर डालते हैं कि आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा से चूकने पर किन लोगों को जुर्माने का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। आयकर कानून के अनुसार, समय सीमा समाप्त होने के बाद आईटीआर दाखिल करने के लिए हर किसी को विलंब शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
यदि कोई व्यक्ति जिसकी सकल कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है और वह देर से आईटीआर दाखिल करता है, तो वह देर से दाखिल करने के लिए जुर्माना भरने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।