नई दिल्ली अदाणी-हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है
कि ‘वर्तमान में सेबी की ओर से मिले आंकड़ों और स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए प्रथम दृष्टया निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि मूल्यों में हेरफेर या किसी तरह की नियामकीय विफलता हुई है।’