नई दिल्ली ईपीएफओ में ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने वाले अंशधारकों के हिस्से का भुगतान नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले योगदान से होगा।
बता दें कि ऊंची पेंशन के लिए अंशधारकों के मूल वेतन का 1.16 प्रतिशत हिस्सा लिया जाएगा। श्रम मंत्रालय ने बुधवार शाम को बयान जारी कहा कि भविष्य निधि में नियोक्ताओं के कुल 12 प्रतिशत योगदान में से ही 1.16 प्रतिशत अतिरिक्त अंशदान लेने का फैसला किया गया है।