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श्रद्धा हत्याकांड : आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी, पुलिस को वॉइस सैंपल कलेक्ट करने की भी मंजूरी

by Bhupendra Sahu

नई दिल्ली । दिल्ली की एक अदालत ने श्रद्धा वाकर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। रिपोर्ट के अनुसार, 22 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने पूनावाला की आवाज रिकॉर्ड करने की अनुमति के लिए कोर्ट में एक अपील दायर की क्योंकि उस पर श्रद्धा वाकर की हत्या का आरोप है। कोर्ट ने हत्या के मामले की जांच के सिलसिले में आफताब की आवाज का सैंपल लेने के दिल्ली पुलिस के अनुरोध को भी मंजूरी दे दी है। इससे पहले कोर्ट ने आरोपी आफताब की न्यायिक हिरासत नौ दिसंबर को भी 14 दिनों के लिए बढ़ाई गई थी।

22 दिसंबर को आरोपी ने गलती से अप्लाई की गई अपनी जमानत याचिका भी वापस ले ली। 17 दिसंबर को उसने कहा था कि उन्होंने ‘वकालतनामाÓ पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जमानत अर्जी दाखिल करने के बारे में जानकारी नहीं थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी ने कहा था कि कोर्ट को पूनावाला से ई-मेल के जरिए सूचना मिली थी कि जमानत अर्जी गलती से दाखिल की गई है।

हालांकि, जब कोर्ट ने उससे पूछा कि क्या जमानत याचिका लंबित होनी चाहिए, तो पूनावाला ने कहा था, ‘मैं चाहूंगा कि वकील मुझसे बात करें और फिर जमानत याचिका वापस ले लेंÓ। उसने 16 दिसंबर को जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। श्रद्धा और आफताब की मुलाकात 2018 में एक डेटिंग ऐप ‘बंबलÓ के जरिए हुई थी। इसी साल 8 मई को ये दोनों दिल्ली आए थे। 18 मई को आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी और उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए और 18 दिनों में उन्हें विभिन्न स्थानों पर फेंक दिया।
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