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नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक

by Bhupendra Sahu

नई दिल्ली। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में भाजपा से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। नुपुर की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने अदालत से गिरफ्तारी से राहत देने की मांग की थी। वकील ने अदालत में दलील दी कि नुपुर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तारी से राहत देने के साथ ही सुरक्षा भी दी जाए।

 

इस पर अदालत ने नुपुर को 10 अगस्त तक गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया। नूपुर शर्मा की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि उनकी (नुपुर) जान को गंभीर खतरा है। बेंच ने आदेश सुनाते हुए याचिकाकर्ता की हत्या के वायरल बयान, सलमान चिश्ती का भी संज्ञान लिया। कोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया कि यूपी के एक व्यक्ति ने याचिकाकर्ता का सिर काटने की धमकी भी दी। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।

1 जुलाई की सुनवाई में नुपुर को लगाई थी फटकार
इससे पहले 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नुपुर की याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सख्त रुख अपनाया था। अदालत ने नुपुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर सख्त नाराजगी प्रकट की थी। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि उनके बयान से देश में उबाल है। कोर्ट ने नुपुर से टीवी पर आकर माफी मांगने को भी कहा था। शीर्ष अदालत ने सवाल किया कि नुपुर को खतरा है या उनके बयान से देश खतरे में पड़ गया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है, हम उससे वाकिफ हैं। नुपुर ने जिसके खिलाफ टिप्पणी की उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन नुपुर के खिलाफ अब तक कुछ नहीं हुआ है।

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