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हिजाब मामला: छात्राओं के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में देंगे फैसले को चुनौती

by Bhupendra Sahu

नई दिल्ली। हिजाब के समर्थन में हाई कोर्ट में याचिका देने वाली छात्राओं को झटका लगा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है और कालेज, स्कूल में यूनिफॉर्म जरूरी है। इस बीच हिजाब समर्थक छात्रों के वकील ने कहा है कि उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। अधिवक्ता अनस तनवीर ने ट्वीट कर कहा, हिजाब विवाद पर अपने क्लाइंट्स से उडुपी में मुलाकात की। इंशा अल्लाह हम जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उम्मीद है कि ये छात्राएं हिजाब पहनने के अपने अधिकार के साथ पढ़ाई जारी रख पाएंगी। इन छात्राओं की अदालतों एवं संविधान पर उम्मीद अभी बाकी है।

कर्नाटक के उडुपी कॉलेज से शुरू हुआ विवाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया था। इस मामले में हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की कोई जरूरी प्रथा नहीं है। यह कहते हुए हाई कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूल और कॉलेज में यूनिफॉर्म जरूरी है।

हाई कोर्ट की बेंच दिन-प्रतिदिन के हिसाब से इस मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि आदेश आने तक स्कूल और कॉलेज में छात्राओं को हिजाब नहीं पहनना चाहिए। 23 फरवरी को ही कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि डिग्री और पीयू कॉलेज में भी ड्रेसकोड लागू होता है।
उडुपी के कॉलेज में जब हिजाब पहनने वाली छात्राओं को रोका गया तो उन्होंने पहले कॉलेज के बाहर प्रदर्शन करना शुरू किया। इसके बाद दक्षिणपंथी संगठन में ऐक्टिव हो गए और वे भगवा पहनकर कॉलेज जाने लगे। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों ने देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किए।

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