नई दिल्ली । सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दोपहिया वाहनों की ढुलाई करने वाले ‘रिजिडÓ वाहनों तथा ट्रेलर में अधिकतम तीन डेक तक की अनुमति दे दी है। ट्रेलर का वाहन ढुलाई वाला हिस्सा चालक के केबिन के ऊपर नहीं होना चाहिए। रविवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है कि इससे ढुलाई क्षमता में 40 से 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी को अधिसूचना जारी कर केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 में संशोधन करते हुए रिजिड वाहनों और ट्रेलर में दोपहिया वाहनों की ढुलाई के लिए अधिकतम तीन डेक की अनुमति दे दी है।
अलग से जारी अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि नकदी ले जाने वाले वाहन (कैश वैन) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत (बीआईएस) नियम अधिसूचित होने तक वाहन उद्योग मानक-163.2020 की न्यूनतम अनिवार्यताओं को पूरा करेंगे। इससे कैश वैन के विशेष उद्देश्यीय वाहन के रूप में विनिर्माण, टायर मंजूरी परीक्षण और पंजीकरण में मदद मिलेगी।
सरकार ने कैश वैन को लेकर जारी की अधिसूचना
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कैश ले जाने वाले वाहनों के लिए अधिसूचना जारी की है जिसके तहत इन वाहनों में निर्माण से लेकर पंजीकरण तक की विशेष सुविधा का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि गत 23 फरवरी को एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि मोटर वाहन उद्योग मानक के समय समय संशोधित नियमों के साथ न्यूनतम आवश्यकताओं का तब तक पालन करेंगे जब तक कि संबंधित बीआईएस विनिर्देश, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किये गए हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि इससे विशेष प्रयोजन वाले वाहनों के रूप में कैश वैन के निर्माण, श्रेणी अनुमोदन परीक्षण और पंजीकरण में सुविधा होगी।