भिलाई। प्रदेश के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव की आखिरकार घोषणा हो गई है. राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह के प्रेस कांफ्रेंस में इस संबंध में घोषणा करते हुए बताया कि 2 दिसंबर को मतदान होगा, और 23 दिसंबर को मतगणना होगी. आयुक्त की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो गई है। प्रदेश में भिलाई, भिलाई चरौदा, रिसाली व बीरगांव नगर निगम. पांच नगर पालिका परिषद सारंगढ़, बैकुंठपुर, शिवपुर चरचा, जामुल, खैरागढ़ के अलावा छह नगर पंचायत – प्रेमनगर, मारो, नरहरपुर, कोंटा, भैरमगढ़ व भोपालपट्टनम में चुनाव होना है. राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि 27 नवंबर से नामांकन दाखिले के साथ चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी. चुनाव प्रक्रिया में 8 लाख मतदाता भाग लेंगे.
कोरोना के मध्यनजर भी…
अभी कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मरीज मिल ही रहे हैं। ऐसे में एक सवाल लाजिमी है कि अगर चुनाव के दौरान कोई प्रत्याशी कोविड पॉजिटिव हो जाए तो क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे? क्या वो नामांकन दाखिल कर पाएंगे? इसी प्रकार चुनाव के दौरान वोटर पॉजिटिव हो गया तो क्या वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे? इन सवालों का जवाब आज मिल गए। राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक में ये भी स्पष्ट किया गया है कि कोरोना पॉजिटिव प्रत्याशी अपने प्रस्तावक के माध्यम से नामांकन दाखिल कर सकता है। उसे नामांकन दाखिल करने आने की जरूरत नहीं है। नामांकन दाखिल करने आना ही चाहते हैं तो उन्हें पीपीई किट पहनकर आना होगा।
उनके साथ समर्थक आएंगे तो उन्हें भी पीपीई किट पहनना होगा। यही नहीं, कोविड पॉजिटिव प्रत्याशी को सबसे आखिरी में नामांकन दाखिल करने आना होगा। ताकि वहां पर अन्य कोई न रहे। इसी प्रकार वोटिंग के दौरान मतदाता पॉजिटिव हो जाता है तो क्या होगा?? इसके लिए आयोग ने गाइडलाइन बनाई है। कोरोना पॉजिटिव वोटर सबसे आखिरी में वोट डालने के लिए मतदान केंद्र जाएगा।