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सेबी ने आदित्य बिड़ला मनी पर 1.02 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, भरने के लिए कंपनी को 45 दिन का समय

by Bhupendra Sahu

मुंबई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर ब्रोकर नियमन समेत बाजार नियमों का उल्लघंन करने को लेकर आदित्य बिड़ला मनी लिमिटेड पर एक करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया। सेबी, बीएसई, एनएसई और डिपॉजिटरी द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण के आधार पर मार्च 2019 में आदित्य बिड़ला मनी के खिलाफ इस संबंध में कार्यवाही शुरू की गई थी। बाजार नियामक द्वारा मार्च 2018 में कंपनी पर एक विशेष प्रयोजन निरीक्षण भी किया गया था। इन निरीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर सेबी ने यह कार्यवाही शुरू की थी।

सेबी ने कहा, किसी भी पंजीकृत शेयर ब्रोकर को ईमानदारी के उच्च मानकों को बनाए रखना चाहिए और उचित कौशल तथा वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। साथ ही सामान्य परिस्थितियों में ग्राहक को निवेश की ऐसी कोई सलाह नहीं देनी चाहिए, जिसका पालन उसके द्वारा नहीं किया गया था।

सेबी ने कहा कि आदित्य बिड़ला मनी लिमिटेड ने स्टॉक ब्रोकर नियमन का उल्लंघन करते हुए बिना किसी समझौते के ग्राहकों के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं की हैं। उसने कहा कि आदित्य बिड़ला मनी के पास अपने व्यवसाय के संचालन और अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार करने में उचित कौशल और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण नहीं था। बाजार नियामक द्वारा लगाए गए कुल 1.02 रुपये के जुर्माना को भरने के लिए कंपनी को 45 दिन का समय दिया गया है।

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