बेमेतरा जिला बेमेतरा में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आज 15 जनवरी 2026 को व्यापक जन-जागरूकता गतिविधियाँ संचालित की गईं। यह कार्यक्रम कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देशन में तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री चन्द्रबेश सिंह सिसोदिया एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री सी.पी. शर्मा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।अभियान के तहत जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री व्योम श्रीवास्तव एवं परियोजना समन्वयक (चाइल्ड हेल्पलाइन) श्री राजेंद्र चंद्रवंशी के नेतृत्व में नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत स्थित श्री शमी गणेश मंदिर एवं गुरुद्वारा के ट्रस्टी/प्रबंधक/अध्यक्ष एवं पुजारियों से भेंट कर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। इस दौरान उनसे आग्रह किया गया कि किसी भी विवाह से पूर्व बालिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं बालक की 21 वर्ष सुनिश्चित करते हुए अनिवार्य रूप से आयु सत्यापन किया जाए। आयु सत्यापन के लिए आधार कार्ड को मान्य न मानते हुए केवल अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर ही विवाह संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। बताया गया कि यह अभियान 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जिले के समस्त धार्मिक स्थलों—मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, ट्रस्ट—तथा विवाह से जुड़े विभिन्न सेवा प्रदाताओं जैसे धर्मगुरु, टेंट, डीजे, रसोइया आदि के माध्यम से व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कर जन समुदाय को जागरूक करने हेतु संचालित किया जा रहा है।
इसी क्रम में हायर सेकेंडरी स्कूल झाल, नवागढ़ के छात्र-छात्राओं को बाल विवाह की रोकथाम, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, नशा मुक्त भारत अभियान एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध सेवाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। विद्यार्थियों को सजग नागरिक बनने और किसी भी प्रकार के बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित विभागों को सूचित करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान यह भी अपील की गई कि बाल विवाह की सूचना मिलने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, सखी वन स्टॉप सेंटर/महिला हेल्पलाइन 181, पुलिस सहायता 112 अथवा जिला प्रशासन को तुरंत सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उक्त कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकार मित्र भी उपस्थित रहे। अभियान के माध्यम से समाज में बाल विवाह के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं इसे जड़ से समाप्त करने का संदेश दिया गया।