नई दिल्ली/चंडीगढ़ । टैक्स ऑडिट रिटर्न भरने वालों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दोनों उच्च न्यायालयों ने इनकम टैक्स रिटर्न (ढ्ढञ्जक्र) दाखिल करने की समय सीमा 31 अक्टूबर, 2025 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2025 कर दी है। यह फैसला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (ष्टक्चष्ठञ्ज) द्वारा गुजरात हाईकोर्ट के पिछले आदेश के बावजूद देशव्यापी स्तर पर तारीख न बढ़ाने के बाद आया है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह फैसला पंजाब व हरियाणा की पांच अलग-अलग रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया। इन याचिकाओं में अमृतसर और जालंधर की टैक्स बार एसोसिएशन भी शामिल थीं। वहीं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एडवोकेट विशाल मोहन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया।
यह आदेश गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट ने 13 अक्टूबर को ही ष्टक्चष्ठञ्ज को टैक्स ऑडिट मामलों की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ाने का निर्देश दिया था।
पठानकोट टैक्स बार एसोसिएशन के याचिकाकर्ता सीए संजय अग्रवाल ने बताया, कोर्ट ने वही बात दोहराई जो गुजरात हाईकोर्ट ने कही थी कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (31 अक्टूबर) और ढ्ढञ्जक्र फाइलिंग की तारीख के बीच एक महीने का अंतर होना चाहिए।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान, पंजाब और हरियाणा ॥ष्ट ने गुजरात ॥ष्ट के आदेश का पालन न करने पर ष्टक्चष्ठञ्ज के वकील को कड़ी फटकार लगाई थी। अदालत ने स्पष्ट कहा था कि अगर नियत तारीख अभी तक नहीं बढ़ाई गई है, तो यह स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है। बताया जा रहा है कि ष्टक्चष्ठञ्ज के वकील ने यह कहकर अधिक समय मांगा था कि मामला अभी ष्टक्चष्ठञ्ज चेयरमैन के विचाराधीन है।
00