0-हाईकोर्ट ने सुनवाई के पश्चात दिया फैसला
रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के द्वारा मनी लॉड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार मनी लॉड्रिंग के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को पिछले महीने उनके जन्म दिवस पर भिलाई स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके पश्चात उन्हें भिलाई से रायपुर लाया गया, जिससे पूछताछ की गई है। ईडी का आरोप है कि चैतन्य बघेल ने अलग-अलग स्त्रोतों से करोड़ रूपए कमाई की है, जो कि आमदनी से अत्यधिक है। इस पूरे मामले में ईडी ने चार्जशीट में तैयार कर ली है। चैतन्य बघेल पर सट्टा तथा रियल स्टेट में निवेश करने का अरोप है।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समक्ष आज भूपेश बघेल के वकीलों ने एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने चैतन्य बघेल को जमानत देने की मांग की है। ईडी का कहना है कि उनके चार्ज शीट में ठोस सबूत है। ज्ञात रहे शराब घोटाला तथा सट्टा घोटाला सहित अन्य मामलों में चैतन्य बघेल दोषी पाए गए हैं। शराब घोटालें में एक अन्य आरोपी अनवर ढेबर जेल से 4 दिनों के लिए बाहर आए हैं। वहीं पूर्व आईएएस अधिकारी रानू साहू, सौम्य चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी को भी सशक्त जमानत दे दी गई है। ज्ञात रहे चैतन्य बघेल ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया था, जिसे निरस्त कर दिया गया था, न्यायालय ने पक्षकारों को सलाह दी थी कि वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं।