रायपुर। छत्तीसगढ़ में आबाकारी विभाग के 22 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस संबंध में गुरुवार को छत्तीसगढ़ वाणिज्यकर (आबकारी) विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। आदेश में कुल 22 अफसरों के नाम है। इनमें 12 सहायक आबकारी आयुक्त, 5 आबकारी उपायुक्त व 5 सहायक जिला आबकारी अधिकारियों के नाम शामिल हैं। अलग अलग जिलों में पदस्थ इन अधिकारियों का भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद सरकार ने एक्शन लिया है।
जारी आदेश के अनुसार राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एव एन्टी करप्शन ब्यूरो में दर्ज अपराध में छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के अधिकारियों (लोक सेवक) के विरूद्ध विवेचना में धारा-7, 12 एवं 13 (घ) (i) (ii) (iii) तथा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासशोधित) तथा धारा 420, 467, 468, 471, 120बी के तहत विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला रायपुर में 7 जुलाई को प्रस्तुत किया गया है।
इसे देखते हुए राज्य शासन द्वारा न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के फस्वरूप, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (ख) के परन्तुक में निहित प्रावधान अनुसार आबकारी विभाग के 12 सहायक आयुक्त, 5 उपायुक्त व 5 सहायक जिला आबकारी अधिकारियों को निलंबित करता है। निलंबन अवधि में उक्त अधिकारियों का मुख्यालय, कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ, नवा रायपुर में निर्धारित किया जाता है तथा इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।