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अब पीएफ का पैसा ट्रांसफर करना हो गया आसान, ईपीएफओ ने बदल दिया ये नियम

by Bhupendra Sahu

नई दिल्ली । नौकरीपेशा लोगों के लिए अब पीएफ का पैसा ट्रांसफर करवाना और भी आसान हो गया है। सर्विस पीरियड में ओवरलैप की वजह से पीएफ ट्रांसफर का क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जाएगा।

जब भी आप नौकरी बदलते हैं, तो वो अपने पुराने एंप्लॉयर के ईपीएफ खाते से नए एंप्लॉयर के ईपीएफ अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर सकता है। इसी को ट्रांसफर क्लेम कहते हैं। लेकिन इसमें कई बार ऐसा होता है कि पुराने और नए एंप्लॉयर की सर्विस डेट्स ओवरलैप हो जाती है। जिसके कारण ट्रांसफर क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसको लेकर ईपीएफओ ने अब साफ किया है कि अब ट्रांसफर क्लेम को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि दो कंपनियों की सर्विस डेट्स में ओवरलैप है। जारी किए गए नए सर्कुलर के मुताबिक, अगर किसी ट्रांसफर क्लेम में ओवरलैपिंग डेट्स मिलती हैं तो इसका मतलब हुआ कि क्षेत्रीय ऑफिस को उस क्लेम को रिजेक्ट नहीं करना है। आपको तब ही सफाई देनी होगी जब असल में ऐसा करने की जरूरत हो। इसके लिए ट्रांसफर ऑफिस को ये जिम्मेदारी दी गई है वो बिना क्लेम को लौटाए या फिर रिजेक्ट किए, प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और केवल जरूरी मामलों में ही जवाब दें।
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