नई दिल्ली आयकर विभाग ने स्टार्टअप कंपनियों की तरफ से निवेशकों को जारी किए जाने वाले शेयरों के मूल्यांकन से संबंधित नए एंजल टैक्स नियमों को अधिसूचित किया है।
आयकर नियमों के नियम 11 यूए में बदलाव के अनुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) में प्रावधान है कि गैर-सूचीबद्ध स्टार्टअप द्वारा जारी अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय तरजीही शेयरों (सीसीपीएस) और इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन उचित बाजार मूल्य पर आधारित हो सकता है।